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प्रवेशार्थियों हेतु सामान्य नियम

  1. प्रशिक्षण संस्थान का समय प्रात: 9.30 बने से सायं 04:30 बजे तक का निर्धारित है तथा प्रशिक्षणार्थी निर्धारित समय से 5 मिनट पूर्व ही संस्थान में पहुँचने का प्रयास करें ।
  2. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को सूचना पट पर दी गई सूचना को प्रतिदिन देखना चाहिए तथा उनका अनुपालन भी करना चाहिए ।
  3. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी अपना परिचय पत्र सदैव अपने साथ रखे तथा शिक्षण स्टाफ द्धारा माँगे जाने पर अवश्य प्रस्तुत करें ।
  4. संस्थान द्वारा पार्किग का स्थल निर्धारित हैं प्रशिक्षण निर्धारित स्थल पर ही अपना वाहन खड़ा करें।
  5. खाली समय में प्रशिक्षणार्थी से उपेक्षा की जाती है कि वे अपना समय पुस्तकालय/वाचनालय सें ही व्यतीत करें । कक्षाओं के संचालन समय में संस्थान के बरामदे में चलना घूमना या खड़े होकर बातचीत करना सर्वथा निषिद्ध है ।
  6. प्रशिक्षणर्थी से उपेक्षा की जाती है कि वे अध्ययन, अध्यापन एवं अनुशासन की दृष्टी से प्रशिक्षण संस्थान कें कार्य समय में अपने संम्बन्धियो /मित्रों को प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में नहीं लायेंगे ।
  7. प्रशिक्षण संस्थान के सभी नियमों का पालन करना प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी का प्रथम कर्तव्य हैं ।
  8. प्रशिक्षण संस्थान की उपेक्षा, उल्लंघन गंभीर अनुशासनहीनता मानी जाएगी ।
  9. यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को किसी कारणवश प्रशिक्षण संस्थान परिसर से बाहर जाना है तो प्राचार्य को पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी ।
  10. प्रशिक्षणार्थी को किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र (चाहें व लाइसेन्ससुधारक हो) प्रशिक्षण संस्थान में लाना वर्जित है ।
  11. प्रशिक्षण संस्थान परिसर में मोबाइल का उपयोग वर्जित है ।
  12. प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित गणवेश मे आना अति आवथ्यक है ।